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पंचायत प्रकोष्ठ

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अपर मुख्य सचिव मप्र शासन पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 11325/प.रा/2020 दिनाक 01.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार प्राप्त होने वाली अनुदान राशि में से न्यूनतम 50 प्रतिशत टाईड राशि होगी जो पेयजल स्वच्छता, जल संरक्षण संबंधी कार्यों पर व्यय होगी शेष 50 प्रतिशत राशि बेसिक ग्रांट (अनटाईड) अन्य निर्माण कार्यों पर भी व्यय की जा सकेगी साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायतों द्वारा उपरोक्तानुसार तथा प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चयन कर प्रत्येक वर्ष विकास योजना (GPDP) बनाई जावेगी जिसमें सम्मिलित समस्त कार्य/गतिविधि भारत सरकार पंचायत राज के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि की जाकर तद्नुसार ही अनुदान राशि का व्यय संपादित किये जाने के सबंध में अवगत कराया गया।

      प्रमुख सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 12299/पंरा/2020 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान राशि उपयोग किये जाने अंतर्गत जल-जीवन मिशन एंव स्वच्छता संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिये गये है साथ ही प्राथमिकता वाले कार्यों के चयन के उपरांत ही अन्य कार्य लिये जाने के निर्देश दिये गये है।

कार्यों के चयन हेतु कार्य क्षेत्र -:

E-1 Tied Grant (आवद्ध राशि)

F.1.1 निम्न कार्यों को कार्य योजना में प्राथमिकता पर लिया जावें

  • जल जीवन मिशन के कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण करने हेतू अभिसरण
  • स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण मे अभिसरण
  • अन्य ऐसा कोई कार्य जो राज्य शासन द्वारा प्राथमिकता पर लिया गया है।
  • उक्त श्रेणी के सभी संभावित कार्य सम्मिलित होने के पश्चात निम्न कार्यों का चयन किया जायें:

पेयजल आपूर्ति संबंधी

  • ऐसी नलजल योजनाये जो ग्राम पंचायतो द्वारा स्वयं स्थापित की गई है अथवा पी.एच.ई. द्वारा ग्राम पंचायत को स्थानांतरित की गई है उनका प्राक्कलन पी.एच.ई. द्वारा तैयार किया जावेगा
  • पेयजल प्रदाय हेतु पाइप लाईन का विस्तार
  • पेयजल हेतु तालाब निर्माण
  • पेयजल कूप निर्माण, मरम्मत, गहरीकरण
  • जल संरचनाओ का सुधार/जीर्णोद्धार
  • पेयजल संग्रहण हेतु भूस्तर टंकी निर्माण
  • ओव्हर हेड टेक/मोटर पंप क्रय/संपवैल निर्माण
  • सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था
  • स्कूल आंगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर एवं अन्य शासकीय भवनों में जल की आपूर्ती
  • पूराने पेयजल कूपों बावडियो का सुधार /बावडियो मे सुधार
  • पशु हौदी पशुओं के पानी पीने हेतु संरचना निर्माण

स्वच्छता संबंधी

  • गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज नाली/नाला निर्माण /
  • सामुदायिक शौचालय/स्नानागार निर्माण/शासकीय भवनों में महिला/पुरूप शौचालय निर्माण
  • स्थायी मेले/समारोह हेतु शासकीय भूमि पर स्थाई सामुदायिक शौचालय निर्माण
  • ग्रे वॉटर ट्रीटमेंट
  • मैनवल कचरा गाडी क्रय
  • कचरा संग्रहण केंद्र
  • नर्सरी स्थापना
  • ग्राम पंचायत की साफ सफाई का कार्य एंव साफ सफाई से संबंधित सामग्री क्रय
  • धाटो की पुताई एंव साफ सफाई
  • सामुदायिक गोबर गैस जैविक खाद यूनिट की स्थापना जिसका संचालन एस.एच.जी. के माध्यम से किया जावेगा
  • सुरक्षा एवं जल की उपलब्धता होने पर न्यनतम 10000 वर्ग फीट से अधिकतम एक एकड क्षैत्र का सामुदायिक पार्क का निर्माण एंव पौधा रोपण। पार्क मे पेवर ब्लाक/बैच/फूटपाथ लाईट की व्यवस्था की जावे।

जल संरक्षण/सर्न्वधन संबंधी

  • शासकीय भवन मे रेन वाटर हारवेस्टिंग
  • जल की रिसाईक्लिंग करना
  • सौकता गडडा
  • वर्षा के जल को गिटटी/रेत आदि की संरचना बनाना/कूप पुर्नभरण
  • नवीन स्टॉप डेम/चैक डेम निर्माण
  • स्टॉप डेम/चैक डेम मरम्मत/गेट सुधार

अन्य जल संवर्धन जल सरंक्षण तथा स्वच्छता संबंधी निर्माण कार्य जिसकी जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा अनुसंशा की जावे

F-Basic Grant

इस मद में आवश्यकता अनुसार राशि से अनुमन्य कार्य भी स्वीकृत किये जा सकेंगे। कार्य स्वीकृति के पूर्व E-1.1 श्रेणी में दर्शित कार्यों को प्राथमिकता पर चयनित किया जावे।

F-1  अन्य नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य (कुल प्राप्त राशि का 50 प्रतिशत)

  • गौशाला निर्माण
  • सी सी सड़क सह पक्की नाली निर्माण
  • रपटा पुलिया निर्माण (ऐसे मार्गो पर जो अन्य विभाग/एजेंसी की कार्य योजना में नही है।
  • बाउंड्रीवाल निर्माण पंचायत भवन/स्कूल आंगनवाडी/शासकीय भवन/सामुदायिक भवनों मे
  • कोजी हाउस (2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामो में माडल प्राकक्लन एवं डाईग अनुसार)
  • पुस्तकालय भवन
  • ग्राम पंचायत भवन /सामुदायिक भवन/आंगनवाड़ी भवन/ चिकित्सा केंद्र भवन
  • जैव विविधनता पजी
  • जिला पंचायात, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचयत भवन में डिजिटल अधो संरचना विकसीत करने हेतु वी.सी. रूम /कम्प्युटर/प्रिटंर/फर्नीचर आदि
  • उमा विदयालय भवन / महाविदयालय भवन
  • जिला/जनपद/ग्राम पंचायत की भूमि पर शासकीय आवास /शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
  • एलईडी स्ट्रीट लाइट/उर्जा विभाग के स्पेसिफिकेशन अनुसार
  • हाट बाजार/दुकान निर्माण
  • सौर ऊजी लाईट /उर्जा विभाग के स्पेसिफिकेशन अनुसार
  • एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट /वेयर हाऊरा /कोल्ड स्टोरेज यूनिट जिसका उत्पादन एवं संचालन एस.एच.जी. के माध्यम से किया जावेगा
  • ओपन जिम/ बॉलीवॉल /बेडमिटन कोर्ट
  • बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य
  • आंगनवाडी परिसर मे पेवर ब्लॉक /बाउण्डीवाल/शौचालय/हेण्डवाश युनिट/गार्डन/गार्डन मे फिसल पटटी झूले एवं अन्य स्थायी प्रकृति के निमोण आदि
  • बस स्टैण्ड /यात्री प्रतिक्षालय सह दुकान
  • डामर रोड/बीटी रोड
  • आउटसोर्सिंग के आधार पर श्रमशक्ति एवं अन्य आवश्यक प्रशासनिक व्यय
  • ग्रामीण निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक रख.रखाव हेतु व्यय जिसमें अनुबंध किया जाना होगा

अन्य ऐसे कार्य जो गैर अनुमत्य ना हो एवं जो जिला स्तरीय प्लानिंग समिति द्वारा अनुसंशा की जावें

F-2     15वें वित आयोग की अनुसंशा अनुसार किसी भी प्रकार का स्थापना व्यय वेतन/मानदेय भुगतान,टेट, किराया,सांस्क़तिक कार्यक्रम,लोकार्पण समारोह,एयर कंडिशनर,वाहन क्रय,विद्युत बिल स्वल्पाहार पर व्यय, विज्ञापन/ बैनर पर व्यय इस मद से नहीं किया जा सकेगा।

      संचालक महिला एंव बाल विकास विभाग/म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद के पत्र क्रमांक 1150 दिनांक 30.06.2021 के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा एंव महिला एंव बाल विकास विभाग की राशि के अभिसरण से आंगनवाडी भवन को पूर्ण किये जाने हेतु मनरेगा मद से राशि रूपये 5.00 लाख की सीमा तक व्यय किया जाने हेतु निर्देशित किया गया हैा

संचालक पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र दिनांक 02.12.2020 के अनुसार वर्ष मे कुल प्राप्त Tied Grant दो भागो मे विभाजित होगी

  1. कुल प्राप्त Tied Grant राशि का 50 प्रतिशत पेयजल संबंधी कार्यो हेतु
  2. कुल प्राप्त Tied Grant राशि का 50 प्रतिशत स्वच्छता संबंधी कार्यो हेतु

      प्रमुख सचिव म.प्र शासन पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक 9458 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार जिला एंव जनपद पंचायत की कार्ययोजना निर्माण के लिये न्यूनतम लागत राशि रूपये 15 लाख एंव 10 लाख रूपये निधा्र्रित की गई थी । जिसकी सीमा को शिथिल किया गया है।

          संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय म.प्र भोपाल के पत्र क्रमांक 9888 दिनांक 02.05.2023 के द्वारा स्वीक़त किये जाने वाले कार्यो की न्यूनतम लागत राशि के बंधन को पूर्णत: समाप्त किया गया है साथ ही वास्तविक लागत अनुसार कार्य योजना मे समिलित कर, स्वीक़त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

15 वे वित्त आयोग अंतर्गत वित्तिय वर्षो मे प्राप्त राशि के विरूद् स्वीक़त कार्यो की स्थिति

वित्तिय वर्ष प्राप्त राशि स्वीक़त कार्य पूर्ण कार्य प्रगतिरत कार्य अप्रारंभ
2020-2021 217.00 14 11 03 00
2021-2022 169.00 11 07 04 00
2022-2023 169.00 12 03 07 02