प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी (पीएम-किसान)
दिनांक : 01/12/2018 - | सेक्टर: कल्याण
उद्देश्य
- देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्र से शत-प्रतिशत सहायता के साथ (पीएम-किसान) नाम की एक योजना इसी वित्तीय वर्ष से आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।
- यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करेगा। जिससे उनकी उभरती जरूरतों को तथा विशेष रूप से फसल चक्र के पश्चात संभावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले संभावित व्ययों की पूर्ती सुनिश्चित होगी।
- यह योजना उन्हें ऐसे खर्चों को पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाएगी और उनके लिए सम्मानजनक जीवनयापन करनी का मार्ग प्रशस्त करेगी।
लाभार्थी:
किसान
लाभ:
पात्र लघु सीमांत परिवारों को प्रति वर्ष रु. 6000 की सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे चार-चार माह की तीन किश्तों में उपलब्ध कराई जायेगी।
आवेदन कैसे करें
अधिक जानकारी के लिए फ़ाइल डाउनलोड करें
या
https://pmkisan.gov.in/ का संदर्भ लें।