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Popular Front of India (PFI) और उसके सहयोगियों को नोटिस जारी

Popular Front of India (PFI) और उसके सहयोगियों को नोटिस जारी
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Popular Front of India (PFI) और उसके सहयोगियों को नोटिस जारी

केंद्र सरकार ने, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत Popular Front of India (PFI) और इसके सहयोगी संगठनों या सम्बद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों, Rehab India Foundation (RIF), Campus Front of India (CFI), All India Imams Council (AIIC), National Confederation of Human Rights Organization (NCHRO), National Women’s Front, Junior Front, Empower India Foundation and Rehab Foundation, Kerala सहित को विधिविरुद्ध घोषित करने के पर्याप्त कारण है या नहीं यह तय करने के लिए माननीय उच्च न्यायलय के माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण गठित किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया है। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा 31.10.2022 को आयोजित प्रारंभिक सुनवाई उपरांत PFI एवं उनके सहयोगी संगठनों को संबोधित नोटिस जारी कर तामिली के निर्देश दिए गए है।

अत: PFI और उसके सहयोगी संगठन अग्रिम कार्यवाही के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 08.12.2022 को अपराह्न 04:00 बजे कोर्ट रूम नंबर 24, ग्राउंड फ्लोर, ‘ए’ ब्लाक, दिल्ली उच्च न्यायालय, शेरशाह रोड, नई दिल्ली-110503 में विधिवत अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होंगे।

24/11/2022 10/12/2022 देखें (544 KB)