लर्नर/स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन और नियुक्ति प्रणाली
अ. लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए:
कॉलेज छात्रों को लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए उनके प्रिंसिपल के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए अथवा अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केन्द्र या प्राधिकरण आरटीओ लाइसेंसिंग से संपर्क करें।
लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता:
- आयु 16 वर्ष से अधिक है, लेकिन 18 वर्ष से कम है, वह केवल 50cc इंजन क्षमता तक मोटर ड्राइव करने के लिए पात्र हैं, यानी बिना गियर के मोटर साइकिल। इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता/अभिभावकों की सहमति की आवश्यकता होती है।
- जिनकी आयु 18 साल से अधिक वे मोटर साइकिल और हल्के मोटर वाहन [मोटर कार] के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- जिनकी आयु 20 साल से अधिक वे एक परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, यानी किराये के लिए यात्रियों या माल को ले जाना इत्यादि जैसे टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस या ट्रक आदि लेकिन उन्हें मिडिल स्तर परीक्षा (8 वीं) उत्तीर्ण होनी चाहिए।
हालांकि, किसी भी व्यक्ति को मध्यम या भारी माल वाहन या यात्री वाहन चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम एक वर्ष के लिए हल्के मोटर वाहन (हल्के मोटर) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त नहीं किया हो।
ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लर्नर्स लाइसेंस आवश्यक है।
भौतिक उपस्थिति:
लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के सामने अपने आप को पेश करना अनिवार्य है। लाइसेंस प्राधिकारी परीक्षा का आयोजन करेगा और पास होने वाले उम्मीदवारों को लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनुमति देगा। यहां आवेदक के डिजिटल डेटा लिया जाता है।
लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदित किये गए प्रत्येक वर्ग के लिए शुल्क रु. 30/- (लर्नर लाइसेंस परीक्षा के लिए रु. 50/- अतिरिक्त)
- प्रपत्र 1, प्रपत्र 1 ए में आवेदन [चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा जारी किया गया] और प्रपत्र 2. [इन फार्म को वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है]
- हाल के 3 पासपोर्ट आकार के फोटो
- मूल निवास हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक
- मतदाता पहचान पत्र
- जीवन बीमा योजना
- पासपोर्ट
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी भी कार्यालय द्वारा जारी की गई वेतन पर्ची।
- जन्मतिथि प्रमाण हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक
- विद्यालय प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
प्रभावशीलता और वैधता:
लर्नर लाइसेंस जारी लर्नर लाइसेंस की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए वैध है और पूरे भारत में मान्य है।
ब. स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए:
अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केन्द्र या प्राधिकरण आरटीओ लाइसेंसिंग से संपर्क करें।
स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता
वैध लर्नर्स लाइसेंस जो कि स्थाई लाइसेंस के आवेदन की तारीख से 30 दिनों पहले जारी किया गया हो।
शारीरिक उपस्थिति:
स्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है।
स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए रु. 300/- का शुल्क
- रु. 200/- का शुल्क स्मार्ट कार्ड के लिए
- प्रपत्र 4 में आवेदन
- वाहन चलाने के लिए योग्यता का प्रमाण पत्र
- परिवहन वाहन वर्ग के लिए, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल द्वारा जारी प्रमाणपत्र
प्रभावशीलता और वैधता:
जारी स्थायी लाइसेंस भारत भर में मान्य है। स्थायी लाइसेंस 20 साल के लिए या 50 साल की उम्र तक जो भी पहले हो तक मान्य होगा। परिवहन वाहन के लिए जारी किए गए स्थायी लाइसेंस तीन साल के लिए मान्य होगा।
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